नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात को 26 मई तक ईडी कस्टडी
जा. न्यूज़ संवाददाता
मुंबई। नासिक के स्यंभू बाबा अशोक खरात पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा कस गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को स्वयंभू बाबा अशोक खरात को 70 करोड़ रुपये के कथित धन शोधन मामले में 26 मई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। अब ईडी के अधिकारी उनसे पाई पाई का हिसाब पूछेंगे।
दैवीय कृपा के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर पहले से ही महिलाओं के दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे खरात को धन शोधन मामले में ईडी द्वारा मंगलवार को गिरफ्तारी किए जाने के बाद अदालत में पेश किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विस्तृत जांच के लिए उसकी 10 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था।ईडी ने छह अप्रैल को खरात के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई नासिक पुलिस की उस प्राथमिकी के आधार पर की गई, जिसमें खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और महिलाओं को नशीले पदार्थों का सेवन कराके उन पर हमले संबंधित आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने खरात पर 70 करोड़ से अधिक के मनीलांड्रिंग के आरोप लगाए है।
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